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विभित्र सेवाओं हेतु इस समाधान पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र / दस्तावेज :-
सेवाओं के उपयोग हेतु विभिन्न अभिलेखों के अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास मोबाइल नंबर एवं आधार मास्क/ वोटर आई०डी० विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत आई०डी० अथवा अन्य कोई एक आई.डी. का होना अनिवार्य है। किसी भी सेवा के उपयोग हेतु सर्वप्रथम पंजीकरण प्रक्रिया कार्यान्वित होगी। अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर पर एक OTP (ONE TIME PASSWORD) भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी को सत्यापित करना होगा एवं अपने आधार मास्क/ वोटर आई.डी. अथवा अन्य कोई एक आई.डी. एवं EMAIL-ID की जानकारी देनी होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी का पंजीकरण दी जाने वाली सेवाओं उपयोग के लिये हो जायेगा एवं अभ्यर्थी को एक पंजीकरण संख्या उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुरूप वांछित सेवाओं के लिये आवेदन कर सकते है।

सेवाओं हेतु पंजीकृत होने पर सेवा निस्तारण की निर्धारित समय सीमा से अवगत कराया जायेगा। सभी पंजीकृत आवेदनों का विवरण WEBSITE पर सदैव उपलब्ध होगा। जिसे परीक्षार्थी द्वारा किसी भी समय ट्रैक किया जा सकता है।


  • 1. मूल प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - मूल प्रमाणपत्र लेने हेतु परीक्षार्थी का आवेदनपत्र जो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा ।

  • 2. प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - द्वितीय प्रमाणपत्र लेने हेतु परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर परीक्षार्थी का आवेदन पत्र जो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा ।
    - रु० 200/- के भुगतान का ट्रेजरी चालान जो उ.प्र. राज्य के राजकोष में मद "0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा
       02-बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क" में जमा किया गया हो ।
    - निर्धारित प्रारूप के अनुसार हलफनामा (AFFIDEVIT) ।
    - समाचार पत्र की प्रतिलिपि जिसमें प्रमाण-पत्र खो जाने के बारे में अधिसूचना प्रकाशित की गयी है ।
    - परीक्षार्थी का पहचान पत्र (आधार मास्क अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपी ) ।
    नोट: जिन वर्षों में प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र अलग-अलग मिलते थे उन वर्षों के प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि लेने हेतु रु० 100/- का ट्रेजरी चालन जमा करना होगा ।
  • 3. मूल अंक पत्र जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।

  • 4. अंकपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - छात्र / छात्रा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    - रु. 100/- के भुगतान का ट्रेजरी चालान जो उ.प्र. राज्य के राजकोष में मद "0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा
       02-बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क" में जमा किया गया है ।
    - परीक्षार्थी का पहचान पत्र (आधार मास्क अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपि ) ।

  • 5. संशोधित प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    - DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी० सी० ।
    - परीक्षाफल अपूर्ण रहने अथवा अनुपस्थित दर्शाये जाने की स्थिति में परीक्षा में उपस्थिति रहने का प्रमाण / उपस्थितिपत्रक का विवरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
    - नाम आदि संशोधित कराये जाने की स्थिति में सही प्रविष्टियों से सम्बन्धित हलफनामा (AFFIDAVIT) ।
    - परिषद द्वारा जारी किये गये त्रुटिपूर्ण मूल प्रमाण पत्र को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में लौटाने का सत्यापित प्रमाण ।
    - कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि ।
    - परीक्षार्थी का पहचान पत्र ( आधार मास्क अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपि ) ।

  • 6. संशोधित अंक पत्र जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    - DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ।
    - परीक्षाफल अपूर्ण रहने अथवा अनुपस्थित दर्शाये जाने की स्थिति में परीक्षा में उपस्थिति रहने का प्रमाण / उपस्थितिपत्रक का विवरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
    - नाम आदि संशोधित कराये जाने की स्थिति में सही प्रविष्टियों से सम्बन्धित हलफनामा (AFFIDAVIT) ।
    - कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि ।
    - परीक्षार्थी का पहचान पत्र ( आधार मास्क अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपि ) ।

  • 7. निरस्त "CANCELLED" परीक्षाफल के निराकरण हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    - DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी० सी० पत्र ।
    - कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि ।
    - पिछली परीक्षा में उतीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ।

  • 8. रोके गये "WITHELD" परीक्षाफल के निराकरण हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    - परीक्षार्थी यदि नकल करते हुये नहीं पकड़ा गया है तब परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक की रिपोर्ट ।

  • 9. अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल के संशोधन हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    - DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ।
    - परीक्षाफल अपूर्ण रहने अथवा अनुपस्थित दर्शाये जाने की स्थिति में परीक्षा में उपस्थिति रहने का प्रमाण / उपस्थितिपत्रक का विवरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
    - नाम आदि संशोधित कराये जाने की स्थिति में सही प्रविष्टियों से सम्बन्धित हलफनामा (AFFIDAVIT) ।
    - परिषद द्वारा जारी किये गये त्रुटिपूर्ण मूल प्रमाण पत्र को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में लौटाने का सत्यापित प्रमाण ।
    - कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि ।
    - परीक्षार्थी का पहचान पत्र (आधार मास्क अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपि) ।

  • 10. बोर्ड की वेबसाइट पर वर्ष 2003 से वर्त्तमान वर्ष की परीक्षा से सम्बंधित डाटा अपडेट कराने हेतु अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - परीक्षार्थी के निर्गत प्रमाणपत्र / अंकपत्र की स्वंय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्कैन कॉपी ।

  • 11. माइग्रेशन प्रमाणपत्र हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - परीक्षार्थी को निर्गत अंकपत्र / प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी ।
    - परीक्षार्थी की एक आई० डी० ।
    - यह सेवा केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए है। इसके लिए कृपया रूपए 200/- के भुगतान का ट्रेजरी चालान अपलोड करना अनिवार्य है ।
    नोट: माइग्रेशन प्रमाणपत्र केवल व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थीयों को ही निर्गत किया जाता है । संस्थागत (Regular) परीक्षार्थीयों की DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित T.C. ही माइग्रेशन प्रमाणपत्र का कार्य करती है ।
  • 12. विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रेषित अभिलेखों का सत्यापन करने हेतु :-

    - परीक्षार्थी के निर्गत प्रमाणपत्र / अंकपत्र की स्वंय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्कैन कॉपी ।

  • 13. किसी प्रकार की शिकायत हेतु अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - परीक्षा वर्ष, अनुक्रमांक का उल्लेख करते हुये परीक्षार्थी का आवेदन पत्र ।

  • १२. प्रमाण-पत्र के सत्यापन कराने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    - विभाग / संस्था का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थीयों के प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र की स्कैन कॉपी ।
    नोट - वर्ष 2003 से वर्तमान वर्ष तक के सत्यापन परिषद की वेबसाइट upmspresults.up.nic.in से तथा upmsp.edu.in से किये जा सकते है। अस्तु इन वर्षों के सत्यापन के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें