सेवाओं के उपयोग हेतु विभिन्न अभिलेखों के अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास मोबाइल नंबर एवं आधार मास्क/ वोटर आई०डी० विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत आई०डी० अथवा अन्य कोई एक आई.डी. का होना अनिवार्य है। किसी भी सेवा के उपयोग हेतु सर्वप्रथम पंजीकरण प्रक्रिया कार्यान्वित होगी। अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर पर एक OTP (ONE TIME PASSWORD) भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी को सत्यापित करना होगा एवं अपने आधार मास्क/ वोटर आई.डी. अथवा अन्य कोई एक आई.डी. एवं EMAIL-ID की जानकारी देनी होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी का पंजीकरण दी जाने वाली सेवाओं उपयोग के लिये हो जायेगा एवं अभ्यर्थी को एक पंजीकरण संख्या उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुरूप वांछित सेवाओं के लिये आवेदन कर सकते है।
सेवाओं हेतु पंजीकृत होने पर सेवा निस्तारण की निर्धारित समय सीमा से अवगत कराया जायेगा। सभी पंजीकृत आवेदनों का विवरण WEBSITE पर सदैव उपलब्ध होगा। जिसे परीक्षार्थी द्वारा किसी भी समय ट्रैक किया जा सकता है।
2. प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-
- द्वितीय प्रमाणपत्र लेने हेतु परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर परीक्षार्थी का आवेदन पत्र जो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा ।
- रु० 200/- के भुगतान का ट्रेजरी चालान जो उ.प्र. राज्य के राजकोष में मद "0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा 02-बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क" में जमा किया गया हो ।
- निर्धारित प्रारूप के अनुसार हलफनामा (AFFIDEVIT) ।
- समाचार पत्र की प्रतिलिपि जिसमें प्रमाण-पत्र खो जाने के बारे में अधिसूचना प्रकाशित की गयी है ।
- परीक्षार्थी का पहचान पत्र (आधार मास्क अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपी ) ।
नोट: जिन वर्षों में प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र अलग-अलग मिलते थे उन वर्षों के प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि लेने हेतु रु० 100/- का ट्रेजरी चालन जमा करना होगा ।
11. माइग्रेशन प्रमाणपत्र हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-
- परीक्षार्थी को निर्गत अंकपत्र / प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी ।
- परीक्षार्थी की एक आई० डी० ।
- यह सेवा केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए है। इसके लिए कृपया रूपए 200/- के भुगतान का ट्रेजरी चालान अपलोड करना अनिवार्य है ।
नोट: माइग्रेशन प्रमाणपत्र केवल व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थीयों को ही निर्गत किया जाता है । संस्थागत (Regular) परीक्षार्थीयों की DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित T.C. ही माइग्रेशन प्रमाणपत्र का कार्य करती है ।